Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana : हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के समय परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को उनकी लड़कियों की शादी पर सरकार के द्वारा आर्थिक मदद राशि प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग करके उन्हें शादी के खर्च बोझ में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है गरीब परिवारों को शादी के समय होने वाले खर्च में आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना है।
इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग कन्या, विधवा की कन्या, गरीब परिवारों की कन्या इत्यादि की शादी पर अलग-अलग प्रकार की शगुन राशि प्रदान की जाती है। हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत किस परिवार को कितनी राशि प्रदान की जाती है? उसकी पूरी जानकारी इस पोस्ट में देंगे।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
राज्य नाम | हरियाणा |
योजना शुरू | हरियाणा सरकार द्वारा |
योजना उद्देश्य | गरीब लड़कियों की शादी पर वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा के गरीब परिवार |
वित्तीय सहायता राशि | अधिकतम 71 हजार रूपये तक |
राशि स्थानांतरण विधि | DBT के माध्यम से |
योजना प्रकार | चालू |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://haryanascbc.gov.in/ |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना वित्तीय सहायता राशि
- विधवा/ तलाकशुदा/ निराश्रित महिलाओं की कन्या, अनाथ एवं निराश्रित बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें कन्या की शादी पर 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- SC/ DT/ टपरीवास जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है उनकी कन्या की शादी पर 71,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- ऐसी महिला जो खेलों में भाग लेती है, जिनके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है तो कन्या की शादी पर 41,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- सामान्य और पिछड़ा वर्ग के सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनको 41,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है।
- नवविवाहित जोड़ा जिसमें दोनों विकलांग है, जिनके परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है तो उन्हें 51,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और जोड़े में से कोई एक विकलांग है तो 41,000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Eligibility (मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पात्रता)
- आवेदक परिवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- भी परिवार जो अपने कन्या की शादी पर इस योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करना चाहते हैं उनके परिवार की सालाना आय 180000 रुपए से कम होनी चाहिए।
- परिवार की फैमिली आईडी बनी होनी चाहिए और पारिवारिक आय फैमिली आईडी में वेरीफाई होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Apply Documents (मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आवदेन दस्तावेज)
- परिवार पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- दूल्हा/दुल्हन के जन्म प्रमाण पत्र
- शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आवदेन प्रक्रिया (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Online Apply)
- हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले नवविवाहित जोड़े को अपनी शादी का पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण होने के बाद जोड़े को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है।
- इसके बाद आपको https://shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर चले जाना है। यहां होम पेज पर Account का ऑप्शन नजर आएगा, जिसमें आपको Register पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लेनी है।
- अब होम पेज पर वापस आकर Account वाले विकल्प में जाकर Sign In पर क्लिक करना है। यहां Username, Password दर्ज करके Log-in कर लेना है।
- अब आपके सामने इस योजना के लिए अप्लाई करने का विकल्प आ जाएगा। यहां पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन आवेदन कर देना है।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग के द्वारा आपके एप्लीकेशन की जांच की जाएगी। इसके बाद सभी जानकारी सही पाए जाने पर 30 दिन के अंदर विवाह शगुन राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana Online Apply